
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इस केस की सुनवाई की। विधायक रामदुलार गोंड की अर्जी पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी। सोनभद्र की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधायक रामदुलार ने हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील दाखिल की। सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है।
अदालत का फैसला होने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की भी अपील की भी मांग की गई है। सोनभद्र की स्पेशल कोर्ट ने 15 दिसंबर को विधायक रामदुलार को 20 साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर राम दुलार गोंड विधायक चुने गए थे। हाईकोर्ट में एमपी/ एमएलए कोर्ट के केसों की सुनवाई की अधिकारिता वाली कोर्ट जस्टिस राजवीर सिंह के नहीं बैठने पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर हुआ था। विधायक रामदुलार के खिलाफ 2014 में रेप और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट से आज फौरी राहत नहीं मिलने पर अब विधायक की सदस्यता रद्द होना लगभग तय है।