डीएम के निर्देशानुसार ही व्यापारी अपने दुकानों व प्रतिष्ठानों का करें संचालन: पप्पू उपाध्याय

 डीएम के निर्देशानुसार ही व्यापारी अपने दुकानों व प्रतिष्ठानों का करें संचालन: पप्पू उपाध्याय


    जिलाधिकारी प्रयागराज



मेजा, प्रयागराज
लाकडाउन के चौथे चरण में प्रदेश की योगी सरकार के आदेशों को अमल में लाते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज भानु चंद्र गोस्वामी ने जनपद के समस्त व्यापारियों को दुकान/प्रतिष्ठान खोलने के लिए साप्ताहिक बंदी (रविवार) को छोड़कर निम्न व्यवस्था निर्धारित किया है।

१-जूते चप्पल की दुकान, पैर को सेनेटाइज करते हुए। २-सायकिल की दुकान ३-फेरी वाले ठेला गाड़ियों की दुकान 4-ग्लास, अलमुनियम, फ्रेमिंग एव हाउसिंग मैटेरियल। ५-टेलरिंग सिलाई की दुकान। उपरोक्त सभी सुबह 07 से 06 बजे शाम तक रविवार को छोड़कर।

सोम, बुध, शुक्रवार (तीन दिन)

१-मोबाइल शाप 2 बर्तन एव क्रॉकरी ३-प्रिंटिंग प्रेस ४-ड्राई क्लीनर्स ५-स्पोर्ट्स एव गिफ्ट सेंटर।

मंगल, बृध, शनिवार (तीन दिन)

१-रेडीमेड गारमेन्ट २-साड़ी, कपड़ा की दुकान सभी सुबह 07 से 06 बजे सायं तक। व्यापारी जोश में होश खोने का काम न करे, बल्कि स्वयं व पूरे स्टॉफ सहित मास्क, सेनेटाइजर, सोसल डिस्टेंसिंग यानि दो गज की दूरी का पालन करते हुए व्यापार सिर्फ उन्हीं ग्राहकों से करे, जो इसका पालन करने में मदद कर रहे हो।

नोट - आदेश की प्रति को खूब ध्यान से पढ़ने के बाद जहाँ पर परमिशन मिला है वही पर दुकानों को खोले। और आदेश की छाया प्रति अपने अपने दुकानों पर चस्पा करे, जिससे किसी अधिकारी से उन्हें डरना ना पड़े।

पप्पू उपाध्याय ने कहा कि समस्त व्यापारी प्रशासन द्वारा जारी आदेश व नियम का अनुपालन करे, जो व्यापारी उल्लंघन करते पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी तथा व्यापार मंडल की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

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